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PM Narenda Modi Biopic: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, EC लेगा रिलीज पर फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायॉपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज को रोके जाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और वही इस पर निर्णय लेगा।

राजेश चौधरी | नवभारत टाइम्स | 9 Apr 2019, 2:18 pm
मोदी बायोपिक: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, EC पर छोड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायॉपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज रोके जाने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और उसे ही इस पर निर्णय लेना होगा। फिल्म पर आरोप है कि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है।

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभी तक सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है और फिल्म देखना उन्हीं का काम है। साथ ही, अगर इस फिल्म के कारण चुनाव कराने में कोई दिक्कत आती है तो इस पर भी केवल चुनाव आयोग ही यह फैसला ले सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर यह फिल्म आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल 2 मिनट का ट्रेलर देखकर यह तय नहीं किया जा सकता है कि फिल्म पीएम मोदी की बायॉपिक है और यह वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। मामले की पैरवी कर रहे कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिल्म का गाना बीजेपी के कैंपेन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। सिंघवी ने यह भी तर्क रखा कि फिल्म के ट्रेलर को पीएम के पर्सनल ट्विटर हैंडल से दिखाया गया था और उसमें चौकीदार कैंपेन भी दिखाया गया है। मंगलवार को याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोर्ट फिल्म के डायरेक्टर को फिल्म की कॉपी दिए जाने का आदेश दे, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
पीएम नरेंद्र मोदी- ऑफिशल ट्रेलर

बता दें कि इससे पहले इस फिल्म की रिलीज को रोके जाने की याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी थीं और फिल्म की रिलीज को टालने से इनकार कर दिया था। फिल्म के मेकर्स के मुताबिक यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज की जा सकती है। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में दिखाई देंगे।
राजेश चौधरी के बारे में
राजेश चौधरी
राजेश चौधरी 2007 से नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं। वह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत और सीबीआई से जुड़े विषयों को कवर करते हैं और स्पीड न्यूज में भी आपको इस बारे में खबर देते रहेंगे। यदि आपके पास कोर्ट से जुड़े मामलों की कोई सूचना है तो आप उनसे इस ईमेल अड्रेस - journalistrajesh@gmail.com - पर संपर्क कर सकते हैं।... Read More

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