मेट्रो के चौथे चरण का रास्ता साफ, SC ने दिया निर्माण का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो के 103.94 किलोमीटर लंबी चौथे चरण की परियोजना पर अमल करने का आदेश दिया और संबंधित प्राधिकारियों को इस परियोजना का निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए।
भाषा | 12 Jul 2019, 4:19 pm
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो के 103.94 किलोमीटर लंबी चौथे चरण की परियोजना पर अमल करने का आदेश दिया और संबंधित प्राधिकारियों को इस परियोजना का निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि यह परियोजना 2014 से राजनीतिक गतिरोध के कारण अटकी हुई है।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को दिल्ली सरकार के वकील ने सूचित किया कि वह मेट्रो के चौथे चरण पर काम शुरू करने के लिए सहमत हो गई है। शीर्ष अदालत मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस परियोजना के लिए मंजूरी 2014 से अधर में लटकी है।
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच परियोजना के कुछ वित्तीय पहलुओं को लेकर गतिरोध व्याप्त है। इसके मुताबिक, दिल्ली सरकार ने 10 अप्रैल, 2019 को निर्देश दिया था कि डीएमआरसी मुद्दे के सुलझने तक चौथे फेज का काम शुरू नहीं कर सकती।
बता दें कि मामले पर इसके पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इसके निर्माण के आदेश जारी करेगा क्योंकि परियोजना और इंतजार नहीं कर सकती। इस दौरान कोर्ट को बताया गया था कि परियोजना महत्वपूर्ण है और लंबित मामलों को सुलझा लिया जाएगा। केंद्र ने कोर्ट बताया था कि मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के मुताबिक, परियोजना के फंडिंग का काम पूरा कर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो के 103.94 किलोमीटर लंबी चौथे चरण की परियोजना पर अमल करने का आदेश दिया और संबंधित प्राधिकारियों को इस परियोजना का निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि यह परियोजना 2014 से राजनीतिक गतिरोध के कारण अटकी हुई है।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को दिल्ली सरकार के वकील ने सूचित किया कि वह मेट्रो के चौथे चरण पर काम शुरू करने के लिए सहमत हो गई है। शीर्ष अदालत मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस परियोजना के लिए मंजूरी 2014 से अधर में लटकी है।
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच परियोजना के कुछ वित्तीय पहलुओं को लेकर गतिरोध व्याप्त है। इसके मुताबिक, दिल्ली सरकार ने 10 अप्रैल, 2019 को निर्देश दिया था कि डीएमआरसी मुद्दे के सुलझने तक चौथे फेज का काम शुरू नहीं कर सकती।
बता दें कि मामले पर इसके पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इसके निर्माण के आदेश जारी करेगा क्योंकि परियोजना और इंतजार नहीं कर सकती। इस दौरान कोर्ट को बताया गया था कि परियोजना महत्वपूर्ण है और लंबित मामलों को सुलझा लिया जाएगा। केंद्र ने कोर्ट बताया था कि मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के मुताबिक, परियोजना के फंडिंग का काम पूरा कर लिया गया है।