रेलवे Group D भर्ती में हुआ बदलाव, हटाया शैक्षिक योग्यता का ये अनिवार्य नियम

रेलवे Group D भर्ती में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के एक नियम को हटाने का निर्णय लिया गया है

रेलवे Group D भर्ती में अप्लाई करने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने सर्विस के दौरान मौत या चिकित्सीय कारणों से रिटायरमेंट लेने वाले एंप्लॉयी की पत्नियों अथवा विधवाओं के लिए ग्रुप डी की नौकरियों में शिक्षा की न्यूनतम योग्यता शर्त को हटा दिया है। पहले यह थी कि शर्त ग्रुप डी या लेवल-1 की जॉब के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं क्लास होनी जरूरी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है।

 

जोनल रेलवे की ओर से आई कई क्विअरी में यह पूछा गया था कि उन एंप्लॉयी की पत्नी या विधवा का क्या होगा जिनकी शैक्षणिक योग्यता लेवल-1 जॉब के अनुरूप नहीं है। इन सभी पर गौर करते हुए बोर्ड ने अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के नियम को हटाने का निर्णय लिया है।

 

रेलवे बोर्ड के 6 अप्रैल को जारी पत्र में कहा गया है यह मामला पिछले कुछ समय से इस मंत्रालय के विचाराधीन था। इसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि पत्नी के पास जरूरी शैक्षिक योग्यता नहीं होने पर भी उनको लेवल-1 की जॉब दी जाएगी। यह नियम पूरा करने का उन पर दबाव नहीं रहेगा।

 

इस बारे में बोर्ड ने कहा है कि उन स्थिति में ही नियुक्ति की जाएघी जब अथॉरिटी संतुष्ट हो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग से काम चल जाएगा। गौरतलब अनुकंपा के आधार पर उन कर्मचारियों की पत्नियों अथवा विधवाओं को नौकरी दी जाती है जिनकी सर्विस के दौरान मौत हो जाती थी अथवा वो चिकित्सीय तौर पर फिट नहीं रहे हों।

 

RRC ने ग्रुप डी और सी पद पर निकाली वैकेंसी
रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) ने स्काउट एवं गाइड कोटा के अंतर्गत ग्रुप सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ग्रुप सी के 3 पद (पूर्वोत्तर रेलवे-02, डीएलडब्ल्यू-01) और ग्रुप डी के 8 पदों (डीएलडब्ल्यू, पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, इज्जतनगर एवं वाराणसी मण्डल, प्रत्येक में 02 पद) पर भर्तियां होनी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन दोनों पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अलग-अलग शुल्क जमा कराना होगा।

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