1 जुलाई तक पैन और आधार को करा लें लिंक नहीं तो होंगे ये दो बड़े नुकसान
पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक न कराने पर आपको कई नुकसान हो सकते हैं
नई दिल्ली (जेएनएन)। अगर आपके पास आधार नंबर और पैन नंबर दोनों है तो आपको उन्हें 1 जुलाई तक हर हाल में लिंक कराना होगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ऐसा करने के लिए करदाताओं को सलाह दे चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक अब आधार कार्ड की अहमियत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है तो आपको एक नहीं दो-दो नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
जानिए अगर आप पैन नंबर को आधार नंबर से नहीं जोड़ते हैं तो आपको कौन से दो बड़े नुकसान होंगे..
पहला नुकसान: कैंसिल हो सकता है आपका पैन कार्ड
अगर आपने 1 जुलाई तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। एक बार पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा।
दूसरा नुकसान: 1 जुलाई से रुक सकती है आपकी सैलरी
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 1 जुलाई से आपकी सैलरी भी रुक सकती है। दरअसल ऐसा आपके पैन कार्ड के कैंसिल होने की वजह से हो सकता है। यानी पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस की कटौती करती हैं और पैन न होने (कैंसिल) होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी।
इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपके पास पैन नंबर और आधार नंबर दोनों हैं तो उन्हें आपस में लिंक करा लें। इसकी प्रक्रिया भी बेहद आसान है।
यह भी पढ़ें: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का यह है STEP BY STEP तरीका